केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर; इस अलाउंस को क्लेम करने के लिए आया नया फॉर्म
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के Travel Allowance के नियम में ढील दी है. अब उन्हें सरकारी काम के दौरान हवाई यात्रा का बोर्डिंग पास देना जरूरी नहीं है.
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म जारी किया है. (reuters)
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म जारी किया है. (reuters)
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के Travel Allowance के नियम में ढील दी है. अब उन्हें सरकारी काम के दौरान हवाई यात्रा का बोर्डिंग पास देना जरूरी नहीं है. इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नया फॉर्म जारी किया है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को Travel Allowance (TA) क्लेम करने के लिए बोर्डिंग पास देना जरूरी था. हालांकि इसे लेकर कई बार सवाल उठे.
इस पर पर्सनल डिपार्टमेंट ने गौर किया और फिर उस नियम में बदलाव किया है. उसके आदेश के मुताबिक TA Claim के लिए बोर्डिंग पास अगर नहीं है या गुम हो गया है तो कर्मचारी को यात्रा पूरी होने के बाद एक फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म Self declaration है कि यात्रा वाकई में की गई और कर्मचारी इसकी तस्दीक करता है.
इस फॉर्म के साथ बिल लगेगा और फिर उस पर Hod के हस्ताक्षर होंगे. ऐसा तब होगा जब कर्मचारी अंडर सेक्रेटरी लेवल या Pay matrix level 10 से नीचे का अफसर हो. विभाग ने सभी डिपार्टमेंट में इसे लागू करने का आदेश दिया है.
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Self declaration फॉर्म में यह लाइन दी गई है कि Boarding pass गुम हो जाने के कारण वह यह फॉर्म भर रहा है. इसकी कोई डिजिटल या हार्ड कॉपी भी नहीं है. अगर बोर्डिंग पास है तो यह फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है. TA क्लेम पुराने तरीके से होगा.
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इसके बाद कर्मी को अपनी हवाई यात्रा की डिटेल भरनी होगी. इस फार्म में उसे आने-जाने की जानकारी देनी है. अंत में कर्मचारी को यह घोषणा करनी होगी कि हवाई यात्रा के संबंध में दी गई जानकारी अगर गलत निकलती है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए.
यह कार्रवाई सेंट्रल सिविल सर्विस (क्लैरिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील) रुल्स 1965 के तहत होगी. इसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा जुर्माने का प्रावधान है.
12:58 PM IST